कोरबा,05 अगस्त (वेदांत समाचार)। कोरबा जिले के बरपाली तहसील की पटवारी आभा सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है।
यह आदेश उनके द्वारा अपने पदीय क्षेत्र के शासकीय कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करने के प्रति उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरतने के कारण दिया गया है।
निलंबन आदेश में उल्लेखित है कि आभा सोनी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) नियम 3 (क) (ख) (ग) के तहत उल्लंघन होना पाया गया है।
निलंबन अवधि में उन्हें राजस्व निरीक्षक मंडल जटगा, तहसील पसान में तैनात किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



