रायपुर 09 जुलाई (वेदांत समाचार)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली केे निर्देशानुसार रायपुर जिला न्यायालय एवं जिले के अन्य सिविल न्यायालयों में 10 जुलाई दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में लगभग 7000 से अधिक मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं जिसमें विभिन्न सिविल मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों को अंतिम रूप से निराकृत करने के उददेश्य से सुनवाई हेतु रखा जायेगा। इसमें लगभग 5000 मामले न्यायालय के लंबित मामले हैं और 2000 से अधिक प्रिलिटिगेशन मामलों को सुनवाई हेतु रखा गया है।
इस नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में लगातार तैयारियाॅ की जा रही थी। सभी न्यायालयों द्वारा अपने न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से लोक अदालत की सुनवाई हेतु प्रकरणों को चिन्हित कर इस बार की नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत के लिए कुल 47 खण्डपीठों का गठन किया गया है। साथ ही दो मजिस्ट्ेट की विशेष बैठक भी हो रही है। इस लोक अदालत में राज्य सरकार के द्वारा लाकडाउन के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी वापस लेने की कार्यावाही की जा रही है, इससे कई ऐसे लोगोे को फायदा होगा, जिन्होने किसी मजबूरी या अज्ञानता में कोविड महामारी के दौरान लगाये गये लाकडाउन का उल्लंघन किया था।
आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि ये कोरोना महामारी का दौर है और हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से परेषानी में है। ऐसे में इस नेषनल लोक अदालत के माध्यम से कई लोगों के जीवन से कानूनी विवाद को खत्म करने और उन्हे कुछ राहत देने का प्रयास किया जा रहा है।
इस नेषनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, चेक बाउन्स के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी, एवं अन्य विषयों से संबंधित न्यायालय में लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं।
आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में आयोजित की जावेगी, जिसमें पक्षकार चाहे तो आॅनलाईन भी राजीनामा कर सकते है या न्यायालय आ सकते है दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
साथ ही न्यायालय में कोरोना से सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियाॅ की जा रही है। पक्षकारों को मास्क के साथ ही न्यायालय में प्रवेश की अनुमति होगी। न्यायालय में प्रवेश सिर्फ गेट नंबर 01 से किया जावेगा और गेट नंबर 03 को प्रस्थान के लिए चिन्हित किया गया है। लोक अदालत में निःशुल्क विधिक परामर्श केन्द्र एवं रामकृष्ण केयर अस्पताल की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया जावेगा जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी कानूनी एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए परामर्श ले सकता है।
[metaslider id="347522"]