जांजगीर-चांपा,1जुलाई (वेदांत समाचार) कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष- 2021-22 के बेहतर और सुगमतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये बीमा क्रियान्वन कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से फसल बीमा सप्ताह हेतु बीमा रथ का संचालन किया जा रहा है। आज कलेक्टर कलेक्टर श्री जितेन्द्र शुक्ला एवं उप संचालक कृषि श्री एम. आर. तिग्गा के द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर जांजगीर से फसल बीमा रथ को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया गया।
इस अवसर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ललित राठौर, नन्द कुमार दिनकर एवं अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण तथा बीमा कम्पनी के जिला संयोजक संजीव साहू एवं ब्लॉक संयोजक उपस्थित थे। बीमा रथ द्वारा ग्रामों में किसानों के मध्य जा कर इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। फसल बीमा सप्ताह के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत गठित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति के विशेष समिति का गठन किया गया है। कृषि विभाग द्वारा बीमा सप्ताह हेतु जिले के समस्त ग्रामों में 01 जुलाई से 07 जुलाई तक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें योजना से संबंधित समस्त जानकारी का क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा कृषकों के मध्य कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा।
इस वर्ष जिला के किसानों की फसल बीमा के लिये शासन द्वारा एग्रीकल्चर इन्श्योरन्स बीमा कम्पनी से अनुबंध किया गया है, बीमा की इकाई ग्राम स्तर निधारित की गई है। बीमा इकाई में अधिसूचित फसल का रकबा 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर उक्त फसल को संबंधित बीमा इकाई में अधिसूचित किया जायेगा। जिले में खरीफ मौसम हेतु के मुख्य अधिसूचित फसल सिंचित धान, असिंचित धान एवं रबी मौसम हेतु गेहू सिंचित निर्धारित के है। सिंचित धान फसल के बीमा के लिये बीमित राशि का 2 प्रतिशत 900 रूपये हेक्टेयर इसी तरह असिंचित धान के लिये 720 रूपये हेक्टेयर एवं रबी मौसम हेतु गेंहू सिंचित में 1.5 प्रतिशत 297 रुपये हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) एवं गैर ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) कृषको बीमा आवरण में सम्मिलित होने की पात्रता है। ऐसे सभी कृषक जिनका मौसम खरीफ वर्ष 2021-22 हेतु अधिसूचित फसल के लिये वित्तीय संस्थानों में मौसमी कृषि ऋण की सीमा कृषकों के बीमा आवेदन प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि या उसके पूर्व स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई हो, फसल बीमा किया जाएगा। ऐसे ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन पात्रतानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र खरीफ के लिये 8 जुलाई 2021 तक एवं रबी के लिये 8 दिसंबर 2021 तक वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा सम्बंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिये स्वीकृत / नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जायेगा। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिये अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा। कृषक इसकी सूचना संबंधित बैंक को स्वयं देगा । ऋणी कृषकों के लिये यह योजना एक स्वैच्छिक है। अधिसूचित ईकाई में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हो, वे क्षेत्र बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र जो क्षेत्री पटवारी/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। अऋणी किसानों को बीमा आवरण में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित करने के लिये मैदानी स्तर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्रामों में चौपाल, शिविर, के.सी.सी शिविरों के माध्यम से सततः सम्पर्क कर प्रोत्साहित एवं योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य कर रहे है। उप संचालक कृषि श्री एम. आर. तिग्गा, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा विकासखण्डों में सतत भ्रमण कर व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर अधिक से अधिक संख्या में अऋणी किसानों को बीमा का लाभ दिलाने हेतु समझाईश दी जा रही है। खरीफ मौसम हेतु बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई एवं रबी मौसम हेतु 15 दिसम्बर निर्धारित की गई है।
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