फर्जी दस्तावेजों से ट्रैक्टर लेकर धोखाधड़ी करने के दो आरोपी जेल दाखिल

बलौदाबाजार भाटापारा, 31 जनवरी – फर्जी दस्तावेजों के आधार पर महिला के छद्म नाम का प्रयोग कर शो रूम से ट्रैक्टर लेकर धोखाधड़ी करने के दो आरोपियों को भाटापारा शहर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार विगत वर्ष 02 अक्टूबर 2020 को आवेदक सतीश अग्रवाल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आवेदक कुशल ट्रैक्टर्स के स्वराज ट्रैक्टर शोरूम का संचालक है। आरोपी मथुरा प्रसाद बंजारे द्वारा कुटरचित दस्तावेज के माध्यम से उसके संस्थान से दो नग स्वराज ट्रैक्टर , ट्रॉली , नांगर आदि कुल कीमती 12,30,000 रूपये का बेईमानी पूर्वक कर धोखाधड़ी किया है। आरोपी द्वारा ना ही पैसा दिया गया, और ना ही ट्रैक्टर को वापस किया गया। इसके अलावा आरोपी मथुरा प्रसाद द्वारा भागो भाई नाम की महिला के नाम से ट्रैक्टर लिया गया था , जिसका मूल नाम अमरिका बाई है तथा आरोपी मथुरा प्रसाद एवं अमरिका बाई दोनों आपस में रिश्तेदार हैं।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्रमांक 388/2020 धारा 420 , 419 , 467, 468 , 471 , 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा गहन छानबीन एवं जांच विवेचना कार्रवाई करते हुये प्रकरण में दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जिनसे पूछताछ करने पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुशल ट्रैक्टर्स से ट्रैक्टर ट्राली एवं अन्य सामान लेना तथा ट्रैक्टर खरीदी रकम संचालक को नहीं देना। इसके साथ ही उक्त ट्रैक्टर को उत्तरप्रदेश में किसी अन्य व्यक्ति को बेच देना बताया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से भाटापारा शहर पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपीगण –

मथुरा प्रसाद बंजारे उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम – कपुआ , थाना – सरगांव , जिला – मुंगेली और अमरिका बाई बर्मन उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम – डाण्डगांव , थाना – पथरिया , जिला – मुंगेली हाल निवासी जरहाभाटा थाना सिविल लाइन बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।