बांद्रा कोर्ट ने सैफ अली खान के हमलावर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

मुंबई में बुधवार को एक कोर्ट ने 30 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस्लाम पर अभिनेता सैफ अली खान को चाकू से हमला करने का आरोप है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपित की पुलिस हिरासत बढ़ाने का कोई नया कारण नहीं है। इस्लाम, जो पुलिस हिरासत में दस दिन से अधिक समय से था, को उसके पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया।

पुलिस ने दो दिन की अतिरिक्त हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जांच पूरी हो चुकी है और हिरासत बढ़ाने का कोई नया कारण नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नई जानकारी सामने आती है, तो पुलिस इस अवधि के भीतर फिर से हिरासत की मांग कर सकती है।

इस्लाम, जिसे ठाणे से गिरफ्तार किया गया था, भारत में अवैध रूप से घुसा था और उसने अपना नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद से ‘बिजॉय दास’ में बदल लिया था।

यह घटना 16 जनवरी को घटी थी, जब अभिनेता को उनके बांद्रा स्थित 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में एक घुसपैठिए ने बार-बार चाकू मारा। सैफ अली खान (54) की आपातकालीन सर्जरी हुई थी और वे पांच दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए।

आरोपित के वकील संदीप शेरखाने ने पुष्टि की कि न्यायिक हिरासत दी गई है, क्योंकि जांच के लिए पुलिस हिरासत बढ़ाने का कोई कारण नहीं था।