रायपुर । तय दर से अधिक फीस वसूली के मामले में राजधानी के एक निजी अस्पताल को बिलासपुर हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है।
जानकारी के अनुसार राजधानी के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल को तय फीस से अधिक वसूली के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
जारी नोटिस के अनुसार याचिकाकर्ता की शिकायत है कि याचिकाकर्ता कोरोना के इलाज के लिए याचिकाकर्ता अस्पताल में भर्ती हुआ था। अस्पताल ने बहुत अधिक शुल्क लिया है।केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशमहामारी रोग अधिनियम, 1897 और छत्तीसगढ़ लोक अधिनियम, 1949 और छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-19 विनियमन, 2020 के तहत अस्पताल ने अत्यधिक दर वसूल की गई है, जो दंडनीय है।
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