धमतरी / उप संचालक कृषि ने कावेरी सीड्स 468 के भण्डारण एवं वितरण पर बीज गुण नियंत्रण 1983 में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश पारित किया है। तत्संबंध में बताया गया है कि जिले के धमतरी विकासखण्ड के ग्राम बलियारा के कृषकों के द्वारा जनदर्शन में शिकायत की गई थी कि गत वर्ष हाइब्रिड धान किस्म 468 को स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से उक्त धान बीज क्रय कर किसानों के द्वारा बोया गया था
किन्तु फसल में अज्ञात बीमारी लगने व धान की बालियों में दाने का भराव नहीं आने की बात कही गई थी, जिस पर संबंधित कावेरी सीड्स कंपनी को पत्र प्रेषित कर निराकरण के निर्देश दिए गए थे, किन्तु कंपनी द्वारा निर्देशों की अनदेखी करते हुए पुनः इस वर्ष जिले में धान बीज 468 का व्यवसाय निजी विक्रेताओं के माध्यम से किया जा रहा है, वहीं किसानों के द्वारा उक्त किस्म के बीज में अंकुरण कम प्राप्त होने के संबंध में शिकायत की गई है।
तत्संबंध में उप संचालक कृषि ने बीज गुण नियंत्रण 1983 अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कावेरी सीड्स 468 के भण्डारण, वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध करने का आदेश दिया है। साथ ही निजी विक्रेताओं को भी अवगत कराया गया है कि प्रतिबंध अवधि के बाद उक्त किस्म का भण्डारण या वितरण ना करें। कृषकों से भी अपील की गई है कि उक्त धान बीज का उपयोग बोनी में नहीं करें। विपरीत परिस्थितियों के लिए क्रेता व कृषक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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