छत्तीसगढ़ ,03 जनवरी । डीजल पर लगने वाला टैक्स 7 प्रतिशत कम कर दिया गया है, लेकिन इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। यह छूट सिर्फ छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दी गई है। नियम के मुताबिक इस कैटेगरी में आने वाले कारोबारी कम रेट पर डीजल खरीद पाएंगे। राज्य सरकार के अधिकार में आने वाला छत्तीसगढ़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स घटाया गया है। राज्य की ओर से लगभग 24% लगने वाले टैक्स को घटाकर अब 17% कर दिया गया है। इसे लेकर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है।
डीजल के दामों में करीब 6 रुपए की कमी आएगी
राज्य में लगने वाले 24 प्रतिशत टैक्स के साथ डीजल इस वक्त 93 से 94 रुपए प्रति लीटर के आसपास मिलता है। अब इसमें 17 पर्सेंट टैक्स लगने की वजह से डीजल के दामों में करीब 6 रुपए की कमी आएगी।छत्तीसगढ़ सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सड़क परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे, नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्यों से जुड़े, पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति, वॉटर ट्रीटमेंट, सीवरेज, कंस्ट्रक्शन, पुल, सुरंग, टर्मिनल बनाने, खनन के काम से जुड़े या खनन कारखाने की सामग्री का परिवहन करने वाले व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा।
यहां से खरीदने पर मिलेगी छूट
यह फायदा लेने के लिए व्यवसायियों के पास कैटेगरी B का पेट्रोलियम उत्पाद बल्क स्टोरेज लाइसेंस होना चाहिए। कारोबारी को सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही कम से कम 12 लीटर डीजल खरीदना होगा। कारोबारी सिर्फ इंडियन ऑयल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से ही थोक में डीजल लेने पर इस छूट के हकदार होंगे।