एमसीबी, 02 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान के अनुसार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत, मनेन्द्रगढ़ तहसील के ग्राम मौहारपारा वार्ड क्र0 06 निवासी मृतक शुभम कुमार के पानी की टंकी में डूबने से हुई मृत्यु पर दुर्गावती (मृतक की माता) को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगा।