CBSE Important Notice: CBSE का बड़ा कदम! अब स्कूल में हर गतिविधि होगी रिकॉर्ड, CCTV जरूरी
CBSE Important Notice: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने छात्र-छात्राओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. बोर्ड ने संबद्धता उपनियमों (Affiliation Byelaws-2018) में संशोधन करते हुए सभी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है.
स्कूल के हर कोने पर नजर
नए नियम के अनुसार, स्कूल परिसर के सभी प्रवेश और निकास द्वारों, लॉबी, गलियारे, सीढ़ियां, सभी कक्षाएं, लैब, पुस्तकालय, कैंटीन, स्टोर रूम, खेल का मैदान और अन्य साझा स्थानों में हाई-रेजोल्यूशन ऑडियो-विजुअल सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. हालांकि, छात्रों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए शौचालय और वॉशरूम इससे अलग रखे गए हैं.
15 दिनों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए सुरक्षित
CBSE ने स्पष्टकह है कि कैमरे ऐसी तकनीक से लैस होने चाहिए, जिसमें कम से कम 15 दिनों की रिकॉर्डिंग स्टोर हो सके. यदि किसी घटना की जांच होनी हो, तो संबंधित अधिकारी यह रिकॉर्डिंग देख सकें. हर स्कूल को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैकअप सुरक्षित रखा जाए.
शारीरिक ही नहीं, मानसिक सुरक्षा भी जरूरी
सीबीएसई का मानना है कि छात्रों की सुरक्षा केवल बाहरी खतरे तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है. बोर्ड ने कहा कि कई बार छात्रों में तनाव, डर या दबाव दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर गहरा होता है. ऐसे में स्कूलों को बुलीइंग (Bullying) और अन्य मानसिक खतरों पर भी नजर रखनी होगी.
हर किसी की जिम्मेदारी: सुरक्षित माहौल बनाना
सीबीएसई ने कहा कि स्कूल को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी केवल प्रबंधन की नहीं, बल्कि शिक्षकों, छात्रों, विशेष सहायक, आगंतुकों और यहां तक कि ठेकेदारों की भी है. सभी को मिलकर स्कूल में एक सकारात्मक, सुरक्षित और सहयोगी वातावरण बनाना होगा.



