कोरबा 28 नवंबर 2024। तहसीलदार पसान ने वेबपोर्टल खबरों का राजा में तहसीलदार की दलाली लाखों रूपए लेकर मामले को किया रफा-दफा हेडिंग से प्रसारित खबर का खण्डन करते हुए इस खबर को भ्रामक बताया है। उन्होंने ग्राम कुम्हारीसानी, तहसील पसान, निवासी मिथिलेश आयाम पिता मानसिंह के द्वारा तहसीलदार पसान के व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को धूमिल करने व प्रशासन की छवि खराब करने की नियत से 24 नवंबर 2024, 25 नवंबर 2024, 27 नवंबर 2024 को भूमि खसरा नंबर 180/3, 180/5 से जोड़कर भ्रामक खबर (तहसीलदार की मनमानी, भू-माफियाओं से मिली भगत, लाखों रूपए के लेन-देन का आरोप, शासन का नियम फेल, एसडीएम, कलेक्टर निष्क्रिय) भिन्न-भिन्न वेबपोर्टल/ग्रुप पर प्रसारित किए जा रहे खबर को भ्रामक और छवि खराब करने वाला बताया है।
उन्होंने बताया कि ग्राम कुम्हारीसानी तहसील-पसान निवासी मिथलेश आायाम पिता मानसिह के द्वारा जिलाधीश कोरबा के जनदर्शन दिनॉक 16/11/2024 को ग्राम पसान में स्थित भूमि खसरा नंबर 180/3 , 180/5 में पसान निवासी अमरनाथ पिता बल्लूराम द्वारा फर्जी पटटा बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है के संबंध में विस्तृत जॉच एवं निर्माण पर रोक लगाये जाने का शिकायत किया है।
उक्त संबंध में अमरनाथ एवं शिकायतकर्ता मिथलेश आयाम को न्यायालय तहसील पसान में आहुत किया गया। दिनॉक 14/11/2024 को अमरनाथ के पुत्र दिलीप साहू न्यायालय तहसील पसान में उपस्थित होकर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में सिविल वाद डिक्री का प्रति/दस्तावेज प्रस्तुत किया। जिसमें माननीय व्यवहार न्यायधीश वर्ग 1 कटघोरा द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अमरनाथ का स्वत्व घोषित किया है।
शिकायतकर्ता मिथलेश आयाम दिनॉक 14/11/2024 को तहसील पसान में स्वतः उपस्थित होकर प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित डिक्री पत्र का अवलोकन किया। अवलोकन पश्चात् शिकायतकर्ता मिथलेश आयाम के द्वारा स्वयं का कथन अंकित कराया जिसमें उसके द्वारा स्वतः स्वीकार करते हुए अपने अभिकथन में माननीय व्यवहार न्यायालय के निर्णय को सर्वमान्य होना स्वीकार किया। तथा अपने शिकायत आवेदन पर जॉच नही कराना चाहता कथन कर हस्ताक्षर किया।
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