कचरे में आग लगाने पर पांच हजार जुर्माना

-नगर निगम गुरुग्राम की स्वच्छता टीम ने की कार्रवाई

गुरुग्राम, 7 नवंबर। गुरुवार को नगर निगम गुरुग्राम की स्वच्छता टीमों ने निरीक्षण के दौरान कचरे में आग लगाने वाले एक व्यक्ति पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कचरे में आग लगाना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों पर निगम टीमों द्वारा जुर्माना लगाया जा रहा है। सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार अपनी टीम के साथ जोन-3 क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। जब वे डीएलएफ फेज-4 स्थित व्यापार केन्द्र पहुंचे तो उन्होंने यहां पर एक व्यक्ति को कूड़े में आग लगाते हुए देखा। उन्होंने तुरंत ही उक्त व्यक्ति को मौके पर पकड़ा तथा आग को बुझाने के साथ ही आग लगाने वाले ओमबीर नामक व्यक्ति का पांच हजार रुपये का चालान करने के साथ ही राशि की अदायगी भी कार्रवाई।

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया हुआ है। इसके तहत प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। ग्रेप के तहत कचरे में आग लगाना, तंदूर में कोयला या लकड़ी जलाना, सार्वजनिक स्थान पर कचरा या मलबा फैंकना, बिना ढके निर्माण सामग्री या मलबे को रखना व परिवहन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय नियमों की पालना करना बेहद ही जरूरी किया गया है।

इसके तहत निर्माण साईट को कवर करना तथा निर्माण सामग्री पर पानी का छिडक़ाव करके उसे ढककर रखना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करता है तो उसका चालान करने के अलावा उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है तथा सभी को ग्रैप नियमों की पालना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा ग्रेप की गंभीरता से पालना की जा रही है। इसके तहत सडक़ों व पेड़ों पर शोधित पानी का छिडक़ाव निरंतर जारी है। सडक़ों की सफाई मैकेनाइज्ड की जा रही है।

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