जांजगीर-चांपा,30 अक्टूबर (वेदांत समाचार)। जिले के कलेक्टर कार्यालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। स्टेनो टायपिस्ट श्रीमती सत्यवती साहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अस्थायी फटाका लाइसेंस के लिए लायसेंसधारियों से राशि मांगने के संबंध में वायरल ऑडियो के मामले में की गई है ¹।
यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए श्रीमती सत्यवती साहा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) जांजगीर में निर्धारित किया गया है ²।
निलंबन के दौरान, श्रीमती सत्यवती साहा को मूलभूत नियम-53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया है ।
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