NEET PG Supreme Court Latest News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 40% दिव्यांगता का तय मानक किसी को मेडिकल एजुकेशन पाने से नहीं रोकता है। सिर्फ दिव्यांगता के आधार पर किसी को मेडिकल कोर्स करने से नहीं रोका जा सकता है। बल्कि इसके लिए एक्सपर्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए कि दिव्यांगता के कारण अभ्यार्थी कोर्स कर पाने में असमर्थ है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में 18 सितंबर को आदेश पारित किया था और अब इस आदेश का विस्तार से कारण बताया।
कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीदवार को एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश लेने की अनुमति दी थी, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि वह बिना किसी बाधा के मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ है। पीठ ने कहा कि दिव्यांग उम्मीदवार की एमबीबीएस कोर्स में पढ़ाई करने की क्षमता की जांच विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए। सिर्फ निर्धारित मानक की दिव्यांगता के आधार पर अभ्यार्थी को एमबीबीएस कोर्स में दाखिला के लिए अयोग्य नहीं बताया जा सकता है।
कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीदवार को एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश लेने की अनुमति दी थी, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि वह बिना किसी बाधा के मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ है। पीठ ने कहा कि दिव्यांग उम्मीदवार की एमबीबीएस कोर्स में पढ़ाई करने की क्षमता की जांच विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए। सिर्फ निर्धारित मानक की दिव्यांगता के आधार पर अभ्यार्थी को एमबीबीएस कोर्स में दाखिला के लिए अयोग्य नहीं बताया जा सकता है।
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