मुंगेली: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मुंगेली ने शराब की दुकानों को संचालित करने का संशोधित समय निर्धारित किया है। अब देशी-विदेशी शराब की दुकानें प्रातः 09 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित होंगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र ग्राम कंतेली, ग्राम जरहागांव, ग्राम गोडखाम्ही, ग्राम डिडौरी में संचालित देशी मदिरा की दुकान तथा ग्राम अखरार में संचालित विदेशी मदिरा की दुकान प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक ही संचालित होंगी। फुटकर मदिरा दुकानों, रेस्टोरेंट बार और क्लबों को रात्रि 10 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
विदेशी मदिरा दुकानों से होम डिलवरी पिंक-अप व्यवस्था यथावत् चालू रहेगी। फुटकर मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एसपीओ का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एल्मा ने संबंधित अधिकारियों को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
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