कोरिया 23 सितंबर (वेदांत समाचार)। अनुसूचित जाति, ”जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, नियम-1995 तथा संशोधित नियम-2018 के उपनियम-17 एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर द्वारा पूर्व में गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति को निरस्त करते हुए उक्त समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया है।
गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पदेन अध्यक्ष, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास पदेन सचिव होंगे। समिति में पुलिस अधीक्षक, लोक सभा सदस्य श्रीमती ज्योत्सना महंत सांसद सदस्य लो0स0क्षेत्र कोरबा, विधानसभा सदस्य भईयालाल राजवाड़े विधायक वैकुण्ठपुर एवं श्रीमती रेणुका सिंह, विधायक भरतपुर-सोनहत पदेन सदस्य बनाया गया है।
इसी प्रकार एस.डी.एम. बैकुण्ठपुर श्रीमती दीपिका नेताम, सी.ई.ओ. जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर अलेक्जेंडर पन्ना, प्रभारी प्राचार्य, डाइट बैकुण्ठपुर एस.एल. सोनवानी को अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से संबंधित राजपत्रित अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। अनु०जाति,/जनजाति संवर्ग से संबंधित अशासकीय सदस्य में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणुका आयाम, सदस्य श्रीमती उषा सिंह करयाम, श्रीमती सुनीता देवी कुर्र, जनपद पंचायत अध्यक्ष, श्रीमती सौभाग्यवती सिंह कुसरो को सदस्य तथा विभिन्न वर्ग के अशासकीय सदस्यों में नगर पालिका अध्यक्ष बैकुण्ठपुर, श्रीमती नविता शिवहरे, अधिवक्ता बैकुण्ठपुर, बी0ंएल0कश्यप एवं बैकुण्ठपुर के पत्रकार दिनेश बड़ेरिया सदस्य बनाए गए हैं। उपरोक्त जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का कार्य अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नियम 1995 एवं संशोधित नियम 2014 में दिये गये मे प्रावधान अनुसार होगा।
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