अंतर्जातीय विवाह में दी जाने वाली ढ़ाई लाख रूपये की राशि कोरबा जिले के 10 लाभांवित प्रार्थियों को विगत 1 वर्षों से आदिवासी विकास विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है – मनीराम जांगड़े

कोरबा 1 जून (वेदांत समाचार) । छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समूचे प्रदेश में अन्र्तजातीय विवाह के अंतर्गत ढ़ाई लाख रूपये सहायता राषि के रूप में दी जानी वाली राषि से कोरबा जिले के लाभांवित लगभग 10 प्रार्थियों को विगत 1 वर्ष से आज पर्यन्त तक आदिवासी विकास विभाग द्वारा दी जाने वाली राषि से वंचित है। एक ओर जहाॅं हमारे देष के संविधान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आर्य समाज के द्वारा विवाह कराने पूरे देष में अनुमति प्रदान की गई है। चूंकि आर्य समाज द्वारा जो विवाह संपन्न कराया जाता है वह पूर्ण रूप से हिंदु रीति-रिवाज मंत्रोपचार के तहत संपन्न होता है एवं शासन का भी स्पष्ट निर्देष है कि हिंदु विवाह अधिनियम 1955 के तहत जिस किसी व्यक्ति के द्वारा अंर्तरजातीय विवाह किया हो उसे तत्काल सहायता राषि के रूप में ढ़ाई लाख रूपये प्रदान किया जाए।


इस संबंध में अखिल भारतीय सतनामी युवा कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनीराम जांगड़े ने उन समस्त 10 लाभांवित प्रार्थियों को उक्त सहायता राषि ढ़ाई लाख रूपये जो आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जाता है उन्हें अविलंब प्रदान करने हेतु कई बार कोरबा जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त से प्रत्यक्ष एवं पत्र लिखकर आग्रह कर चूका है कि उक्त सभी प्रार्थी आर्य समाज में विवाह किया है जहाॅं पूर्ण रूप से हिंदु रीति-रिवाज के तहत विवाह संपन्न होता है, लेकिन बड़े खेद की बात है कि जिला प्रषासन के द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ विगत 1 वर्षों से नहीं मिल पा रहा है जो कि बहुत ही आष्यर्चजनक एवं विचारणीय विषय है। जांगड़े ने एक ओर जहाॅं विषेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त कर बताया है कि विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्र्रािर्थयों के द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेख पा़़त्र हैं एवं उन्हें उक्त सहायता राषि प्रदान करने की अनुषंसा भी उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जा चुका है, लेकिन समझ से परे है कि विभाग प्रमुख के द्वारा आर्य समाज में हुई अन्र्तजातीय विवाह प्रमाण पत्र को मान्य करने से इंकार किया जा रहा है जिसके कारण उक्त योजना का लाभ संबंधित प्रार्थियों को नहीं मिल रहा है।


मनी राम जांगड़े ने इस संबंध में मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, सचिव अनुसूचित जाति जन जाति पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक विभाग छ0ग0 शासन के साथ ही आयुक्त अनुसूचित जाति जन जाति पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक विभाग छ0ग0 शासन को 1 जून 2021 को पत्र लिखकर मांग की है कि कोरबा जिले के इन समस्त 10 लाभांवित प्रार्थयों को शासन द्वारा सहायता राषि के रूप में दिए जाने वाले ढ़ाई लाख रूपये को अविलंब प्रदान करने हेतु कोरबा जिला कलेक्टर के साथ ही सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग जिला कोरबा को निर्देषि करने की मांग की है। साथ ही पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि 7 दिवस के भीतर उक्त समस्त लाभांवित प्रार्थियों का सहायता राषि न मिलने पर अखिल भारतीय सतनामी युवा कल्याण समिति आंदोलन के लिए बाध्य रहेगा।

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