Chhattisgarh news:ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए राज्य शासन के नए निर्देश

रायपुर,12 सितंबर । राज्य शासन ने ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य आम लोगों को ध्वनि प्रदूषण से राहत दिलाना है। इन निर्देशों के तहत, माननीय सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में सकारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देशों के मुताबिक, किसी भी वाहन में साउंड बॉक्स रखकर डीजे बजाने पर साउंड बॉक्स जप्त कर वाहन का रिकार्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। जप्त साउंड बॉक्स को कलेक्टर के आदेश के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन का परमिट निरस्त किया जाएगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के बिना उस वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, शादियों, जन्मदिनों, धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रमों में निर्धारित मापदंडों से अधिक ध्वनि प्रदूषण होने पर लोगों की भावना की कद्र करते हुए नम्रतापूर्वक उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की अपील की जाएगी। अगर आयोजक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध कोर्ट में कार्यवाही की जाएगी तथा इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारी आयोजक के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना का प्रकरण उच्च न्यायालय में दायर करेंगे।