दिल्ली शराब नीति में कथित तौर पर हुए घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है और वे जेल से बाहर आ गए हैं।
अब इसी मामले में केजरीवाल की जमानत अर्जी पर गुरुवार, पांच सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। बता दें कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका है। अब अगर सीबीआई मामले में केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और सीबीआई मामले मे दाखिल जमानत याचिका इन दोनों याचिकाओं पर आज यानी 5 सितंबर को होगी सुनवाई। जानकारी के मुताबिक सीबीआई मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केस की लिस्टिंग हो चुकी है जिसपर सुनवाई होगी। केजरीवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच सुनवाई करेगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को मिलने न देने के जेल अधिकारियों के फैसले में कोई खामी नहीं है। भविष्य में केजरीवाल से मिलने की अनुमति दिये जाने के अनुरोध पर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वह मुलाकात के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर जेल अधीक्षक कानून के दायरे में विचार करेंगे। अदालत ने इसके साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया।
अदालत ने पाठक और तिहाड़ जेल अधिकारियों के वकील की दलीलें सुनने के बाद 22 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जेल अधिकारियों ने पाठक को अप्रैल में दो बार केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन तीसरी बार उन्हें यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनके (पाठक) द्वारा दिये गये कुछ बयान जेल नियमों का उल्लंघन करते हैं और ज्यादातर राजनीति से प्रेरित हैं। केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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