जांजगीर-चांपा जिला सत्र न्यायालय ने कलेक्टर कार्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 37 लाख रुपये की कुर्की का वारंट जारी किया है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसमें ksk पावर प्लांट में जमीन अधिग्रहण के कम मुआवजा कम देने की शिकायत की गई थी। कई बार नोटिस भेजने के बावजूद कलेक्टर कार्यालय द्वारा तय की गई राशि पीड़ित पक्ष को नहीं दी गई, जिसके बाद न्यायालय ने कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया।
न्यायालय के नाजिर शाखा के अधिकारी और कर्मचारी जब कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, तो उन्हें केवल एसडीएम ममता यादव की सरकारी कार ही मिली, जिसे उन्होंने जब्त कर लिया। इस सरकारी वाहन को न्यायालय परिसर में सील कर दिया गया है।
न्यायालय के नाजिर शाखा के अधिकारियों का आरोप है कि कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों ने उन्हें समर कर समय बर्बाद किया और एसडीएम ममता यादव पर न्यायालय के काम में सहयोग न करने और दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। एडीएम एसपी वैद्य ने बताया कि मामला सत्र 09/10 का है जिसे अब तक निपटारा नहीं किया जा सका कुर्की के आदेश पर माननीय न्यायालय से समय मांगने गुजारिश की की गई है ताकि मामला का समाधान निकाला जा सके।
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