0 आरोपी के विरूद्ध 420,30 भादवि के तहत की गई कार्यवाही
कोरबा, 30 जुलाई । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सुभाष सिंह राजपूत पिता गजानंद सिंह राजपूत उम्र 47 वर्ष साकिन- काशी नगर रवि डेयरी के पीछे कबीर चौरा के पास थाना सिविल लाईन रामपुर जिला – कोरबा (छ.ग.) का लिखित आवेदन पत्र पेश कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि आरोपी लेख शिवम् सामले इसकी भतीजी खुशबू सिंह राजपूत के साथ निर्मला स्कूल कोसाबाड़ी में पढ़ता था।
जिस कारण इसकी लेख शिवम् सामले से जान-पहचान हुई थी। जो प्रार्थी वर्ष 2021 में अपने पुत्र अक्षय सिंह राजपूत एवं पुत्री कामांक्षा सिंह राजपूत की बिजली विभाग में नौकरी लगवा देने के नाम पर आरोपी लेख शिवम सामले एवं मोहन लाल चन्द्रा को नगद व फोनपे के माध्यम से कुल 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार रुपये) दिया था। लेकिन उक्त रकम लेने के बाद दोनो आरोपियो ने ना तो इनकी नौकरी लगवाई और ना ही उनका रकम को वापस किये थे, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन रामपुर में दिनांक 04/07/2023 को अप०क० 420, 34 भादवि आरोपीगण लेख शिवम्सा मले एवं मोहन लाल चंद्रा के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी द्वारा दिये गये निर्देशो के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा यू.बी.एस. चौहान व नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का के मागदर्शन पर थाना प्रभारी सिविल लाईन रामपुर नीरिक्षक प्रमोद डनसेना आरोपी की गिरफतारी हेतु थाना सिविल लाईन रामपुर से विशेष टिम गठित किया गया तथा एक वर्ष से मामले के फरार आरोपी लेख शिवम सामले की पतासाजी मे टीम जुट गई। पतासाजी दौरान ज्ञात हुआ की आरोपी लेख शिवम सामले नेताजी चौक रायपुर में कपडा दुकान में काम कर रहा है। जो मुखबिर की सूचना पर एक वर्ष से फरार आरोपी लेख शिवम सामले को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से घटना के संबंध मेपूछताछ करने पर नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधडी कर अपने साथी मोहन लाल चन्द्रा के साथ मिलकर धोखाधडी कर रकम लेना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफतार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मामले के एक अन्य आरोपी मोहन लाल चन्द्रा को एक वर्ष पूर्व में ही गिरफतार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा जा चुका है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना सिविल लाईन रामपुर से निरीक्षक प्रमोद डनसेना, स.उ.नि. इमरान खान, आर. 136 दीप नारायण त्रिपाठी, आर. 470 योगेश राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
गिरफतार आरोपीः- लेख शिवम सामले पिता अशोक कुमार सामले उम्र 24 वर्ष साकिन, संतोषी नगर रायपुर (मार्कन्डेय के किराये के मकान में) थाना टिकरापारा जिला – रायपुर (छ.ग.), स्थायी पता ग्राम आडिल थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छ.ग.) ।
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