सारंगढ़ बिलाईगढ़,21 जुलाई। राज्य शासन के मंत्री परिषद आदेश 9 जुलाई 2024 अनुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु (फौत) होने पर विधिक वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण एवं राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने और अन्य भूमि संबंधित कार्रवाई हेतु की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) 16 जुलाई 2024 प्राधिकार से अधिसूचना प्रकाशित किया गया है। यह प्रकाशन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है।
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