स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना अंतर्गत छात्रावास, आश्रमों में स्वास्थ्य जाँच परिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित

0 पात्र निजी प्रेक्टिशनर 31 जुलाई तक कर सकते है आवेदन

सक्ती, 18 जुलाई 2024 । सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सक्ती श्री दुष्यंत रायस्त से प्राप्त जानकारी अनुसार अनुसुचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के लिये “स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना 2007 के अंतर्गत जहां शासकीय चिकित्सा विहीन संस्था हैl विभागीय छात्रावास, आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य जांच परीक्षण हेतु जिला सक्ती के लिए ऐसे निजी प्रेक्टिशनर जिनकी योग्यता एम बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस एवं बी.एच.एम.एस. डिग्रीधारी चिकित्सकों से एक या एक से अधिक संस्थाओं (छात्रावास व आश्रमों) के लिये सत्र 2024-25 में निवासरत विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 31 जुलाई 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।


सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार निजी प्रेक्टिशनरों चिकित्सकों को जिले में स्वीकृत 50 सीटर छात्रावास व आश्रमों में प्रवेशित छात्र, छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए 750 रूपए प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर छात्रावास व आश्रमों में छात्र, छत्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए 1200 रूपए प्रति भ्रमण मानदेय भुगतान किया जाएगा, निजी चिकित्सक माह में कम से कम 02 बार छात्रावास व आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण करेगें, निजी चिकित्सक प्रत्येक छात्रावास व आश्रम के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत एक स्वास्थ्य पंजी में विवरण दर्ज करेगें, इच्छुक निजी चिकित्सक अपने लेटर पेड में आवेदन पत्र के साथ शासकीय मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज या संस्था से उत्तीर्ण चिकित्सक डिग्री एवं चिकित्सकीय कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्थाई या अस्थाई मोबाईल नंबर, वर्तमान पता तथा भारतीय स्टेट बैंक का खाता का प्रथम पृष्ठ (जहां फोटो चस्पा हो) की छायाप्रति के साथ कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सक्ती में निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक से भेजेंगे, आवेदन पत्र सीधे कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेगें, नये अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज व प्रमाण पत्रो के साथ आवेदन कर सकेंगे, निजी चिकित्सको का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के द्वारा पात्रता के आधार पर किया जावेगा। चिकित्सकीय कार्य हेतु अनुबंध के सबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, नियमों एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सक्ती के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय में अवलोकन किया जा सकता हैं।

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