केंद्र सरकार CBI का कर रहा दुरुपयोग, सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के खिलाफ ममता सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार

नईदिल्ली,10 जुलाई : सीबीआई के कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को अस्वीकार कर दिया और याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया. याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों में एक तरफा रूप से सीबीआई को भेजकर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करता है.

बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. बंगाल सरकार ने अर्जी दायर में कहा है कि उसने सीबीआई को केस दर्ज करने के लिए दी गई सहमति 16 नवंबर, 2018 को वापस ले ली थी, ऐसे में सीबीआई को पश्चिम बंगाल के मामलों में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है फिर भी वह लगातार अलग-अलग मामलों में केस दर्ज कर जांच और गिरफ्तारी कर रही है.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को भी ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार की याचिका में अहम तथ्यों को छुपाया गया है.

[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]