जिले में कंटेनमेन्ट उल्लंघन पर कार्यवाही जारी, 7 प्रतिष्ठानों को किया गया सील…अनावश्यक घूमने वालों पर 3,800 रूपये की चालानी कार्यवाही

जांजगीर-चांपा 17 मई 2021/ कोरोना वायरस से सुरक्षा एवं बचाव तथा रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 31 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अतिआवश्यक अनुमति प्राप्त सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित है। कंटेनमेंन्ट जोन के निर्देशों का पालन करवाने के लिए जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार के मार्ग निर्देशन में पुलिस, राजस्व और स्थानीय निकाय का संयुक्त दल बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन के उल्लघन के प्रकरणों पर सतत कार्यवाही की जा रही है।


आज जांजगीर तहसीलदार नायब तहसीलदार श्री अतुल वैष्णव, , पुलिस, राजस्व निरीक्षक, राजस्व, नगर पालिका जांजगीर-नैला के संयुक्त दल द्वारा जांजगीर-नैला नगर पालिका क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। तहसीलदार, नायब तहसीलदार श्री वैष्णव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान राजू किराना स्टोर्स, मारुति किराना स्टोर्स, श्याम किराना स्टोर्स, महाजन रवि किराना स्टोर्स, बद्री प्रसाद अनिल कुमार गल्ला किराना में ग्राहकों को सामान बेचते पाया गया। सचिन अग्रवाल के गोदाम नैला, सत्यनारायण शिव कुमार गल्ला किराना दुकान में अवैधानिक समय पर लोडिंग/अनलोडिंग किया जा रहा था।

दल द्वारा सभी 7 प्रतिष्ठानों को सीलबंद किये जाने की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार गांधी चौक में स्थायी रूप से बैठ कर सब्जी बेचने वालों के 7 ठेले/गुमटी पर जब्ती/चालानी कार्यवाही की गई। कलेक्टोरेट चौक, नेताजी चैक, कचहरी चैक, बीटीआई चैक, नहर पार में अनावश्यक घूमने वालों पर कुल- 3,800 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान, वेक्सिनेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया। संचालक व उपस्थित लोगों को कोविड प्रोटोकॉल व जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की समझाइश दी गयी।