छत्तीसगढ़: राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन, लॉकडाउन वाले जिलों में जारी रहेंगे एक सरीखे नियम

रायपुर, 14 मई। राज्य सरकार ने प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन को लेकर सभी जिलों के लिए एक नया आदेश निकाला है जो कि 15 मई के बाद जारी रहने वाले लॉकडाउन के लिए है शासन ने सभी जिलों को लिखा है कि 15 मई के बाद जहां लॉकडाउन रहेगा वहां पर कई तरह की छूट की इजाजत दी जाती है। आज रात को शासन के आदेश में कहा गया है की सभी सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी उन पर यह शर्त रहेगी कि वहां पर मजदूर सुरक्षा और कोरोनावायरस जाओ के सारे नियमों का पालन किया जाए। छूट में निजी दुकानों को भी छूट दी गई है जिनमें किराना, डेली नीड्स के सामान की दुकानें, फल और सब्जियों की दुकानें शामिल हैं। सरकार ने इनको खोलने की छूट देना तय किया है लेकिन इसके बाद भी होम डिलीवरी जारी रहेगी। 

शासन के आदेश में कि मांस मुर्गा अंडा मछली दूध और डेयरी के सामान बेचने की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन इनमें भी होम डिलीवरी को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। शासन ने बैंकों और पोस्ट ऑफिस में को सारे ग्राहकों के लिए खोलना तय किया है लेकिन इनमें कर्मचारी 50 फ़ीसदी ही 1 दिन में आएंगे और शारीरिक दूरी के सारे नियम माने जाएंगे। शासन ने रजिस्ट्री ऑफिस को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ खोलना तय किया है और इनमें पिछले बरस की तरह टोकन सिस्टम और ऑनलाइन सिस्टम पर काम करना जरूरी होगा। इसके अलावा प्रदेश में जितने लोक सेवा केंद्र या चॉइस सेंटर हैं कमावे भी खुलेंगे।

आज रात के शासन के आदेश में इस लिस्ट में कई ऐसे संस्थानों का जिक्र किया गया है जो खोलेंगे तो सही लेकिन उन पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। जो बड़े बाजार हैं उन्हें रोजाना खोला तो जा सकेगा, लेकिन उनमें दुकानों के नंबर के हिसाब से 1 दिन सम संख्या की दुकानें खुलेगी और एक दिन विषम संख्या की दुकानें खुलेगी या जो बाजार हैं उनमें सड़क के एक तरफ की दुकानें एक दिन खुलेंगे और दूसरे तरफ की दुकानें 1 दिन खुलेंगे ऐसा हफ्ते में 6 दिन होगा शासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी जिला जॉन के आधार पर दुकानों का खोलना या बंद करना तय नहीं करेगा और हर जिले में कलेक्टर और एसपी स्थानीय व्यापारी संगठनों के साथ विचार-विमर्श करके यह तय करेंगे कि इनमें से कौन सी व्यवस्था लागू की जाए।

शासन ने थोक किराना और अनाज व्यापार को शाम खोलने की इजाजत दी है शाम 5:00 बजे तक. इसके अलावा अमेजॉन या फ्लिपकार्ट सरीखे जो ई-कॉमर्स कारोबार हैं उनको भी छूट देना तय किया है। शासन ने होटलों और रेस्तरां से खाने को घर पर पहुंचाने को रात 10:00 बजे तक छूट देना तय किया है इसके लिए रात 9:00 तक आदेश लिए जा सकेंगे और 10:00 बजे तक डिलीवरी की जा सकेगी। रात 10:00 से सुबह 6:00 के बीच मालवाहक गाड़ियों से सामान अनलोड हो सकेगा और सब्जियां फल इनकी भी लोडिंग अनलोडिंग गाड़ियों में हो सकेगी। राज्य शासन ने कहा है कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर इनके समय तय करेगा लेकिन किसी भी हालत में यह लोडिंग अनलोडिंग सुबह 6:00 बजे के बाद नहीं चलेगी।

शासन ने लिखा है कि स्थानीय निर्माण गतिविधियों से जुड़ी हुई दुकानें जैसे पाइप फिटिंग के सामान बिजली के सामान हार्डवेयर सामान एशिया कूलर के सामान इन सब की दुकाने हफ्ते में 6 दिन खुली रहने की इजाजत दी जाएगी। शादियों या अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 10 लोगों को इजाजत देने की सीमा जारी रहेगी।

शासन ने ऐसी चीजों की लिस्ट भी तय की है जो अभी नहीं खुलेंगे। इसमें मंडियां और सब्जियों के थोक बाजार हैं जो कि जनता के लिए नहीं खुलेंगे। होटल और रेस्तरां बैठाकर खिलाने के लिए नहीं खुलेंगे केवल होम डिलीवरी के लिए रहेंगे। विवाह स्थल सिनेमा हॉल और जिम यह भी नहीं खुलेंगे। मॉल क्लब स्विमिंग पूल सुपरमार्केट बगीचे शोरूम और दूसरे सारे जने के स्थल भी नहीं खुलेंगे। यह ना धार्मिक स्थलों पर सामूहिक आयोजन होते हैं यह भी नहीं खोलेंगे। सभी सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक सभाएं या जनता का कोई विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। कोचिंग क्लासेस नहीं खोलेंगे। स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए नहीं खुलेंगे हॉस्टल केवल परीक्षा दे रहे छात्र-छात्राओं के लिए खुलेंगे परीक्षाएं राज्य शासन के आदेश के मुताबिक होंगी। शराब दुकानें नहीं खुलेंगे केवल ऑनलाइन ऑर्डर से डिलीवरी  दी जाएगी।

जो पर्यटन स्थल हैं या जहां पर लोग घूमने जाते हैं जैसे राजधानी रायपुर में तेलीबांधा बूढ़ा तालाब जंगल सफारी अन्य राष्ट्रीय अभयारण्य यह सब 31 मई तक बंद रहेंगे। पान ठेले चार्ट गुपचुप के ठेले इसी तरह के खाने-पीने के सामानों के ठेले चौपाटी और सड़क किनारे खाने-पीने के सामान बेचने वाली दूसरी दुकानों को कारोबार की इजाजत नहीं रहेगी। सैलून और स्पा को छूट नहीं रहेगी आदेश में आगे कहा गया है की सरकारी ऑफिसों में लोगों की आवाजाही सरकार द्वारा किसी छूट के आधार पर ही रहेगी जैसी की रजिस्ट्री ऑफिस के मामले में हैं।

शासन के आदेश के मुताबिक सभी दुकानें और सभी संस्थान शाम 5:00 बजे बंद हो जाएंगे। और अगले दिन अपने नियमित कामकाज के समय पर खुलेंगे। शाम 5:00 बजे से लेकर अगले दिन सुबह तक पूरी तरह से कारोबार का लॉकडाउन रहेगा।

हर रविवार पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा केवल पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, अन्य चिकित्सा संस्थान, राशन दुकान, दूध की होम डिलीवरी, पशुओं से संबंधित दुकाने, रसोई गैस की दुकान, अखबार और फल-सब्जी की होम डिलीवरी की छूट इतवार को भी जारी रहेगी।

राज्य शासन ने अपनी तरफ से छूट की लिस्ट जारी की है लेकिन कलेक्टरों को यह अधिकार दिया है कि इनमें से जो छूट में जारी करना चाहते हैं उसे करें और नहीं करना चाहते हैं तो ना करें हालांकि उन्हें सलाह दी गई है कि वे स्थानीय व्यापार संगठनों से चर्चा करके यह तय करें। राज्य सरकार ने जिलों को यह लचीलापन देते हुए भी इस बात पर जोर दिया है कि पूरे राज्य स्तर पर एक सरीखे नियम लागू करने के लिए यह कड़ी सलाह दी जाती है कि कोई भी जिला इस लिस्ट में दी गई छूट से आगे बढ़कर कोई छूट नहीं देंगे और यह सारे प्रतिबंध या छूट 31 मई तक जारी रहेंगे।