रायगढ़, 08 जून। 13 मई को थाना कोतवाली में स्थानीय युवती द्वारा जिला जांजगीर-चांपा में रहने वाले मनोज कुमार साहू (28 साल) हाल मुकाम बंशीवट कॉलोनी चक्रधरनगर रायगढ़ के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया जिस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 272/2024 धारा 376(2)(ढ़), 294, 506 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया । युवती बताई कि वर्ष 2020 में मनोज कुमार साहू उसके घर के पास किराए मकान में रहता था जिसे जान पहचान हुई ।
मनोज उस समय सिंघल इंटरप्राइजेज कंपनी रायगढ़ में प्राइवेट नौकरी करता था जिसका इसके घर आना जाना था। मनोज पसंद करता हूं विवाह करूंगा कहकर शादी का भरोसा दिलाया और अक्टूबर 2022 में शारीरिक संबंध स्थापित किया उसके बाद अपने किराए मकान और अन्य कई जगह शादी का झूठा प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया । मनोज को शादी के लिए कहने पर धीरे-धीरे बात करना बंद कर दिया और होली के समय (मार्च 2024) में अपने घर जांजगीर चला गया । उसके घर जांजगीर जाने पर उसके परिवारवाले गाली गलौज कर झगड़ा विवाद कर भगा दिए । मनोज भी शादी करने से इनकार कर मोबाइल नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और कहीं रिपोर्ट करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दिया ।
युवती द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपी युवक फरार हो गया जिसे कल मुखबीर सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल के हमराह स्टाफ द्वारा चक्रधरनगर क्षेत्र में एण्ड सिनर्जी कंपनी के बाहर धर दबोचा गया । आरोपी मनोज कुमार साहू पिता संतोष कुमार साहू उम्र 28 साल निवासी ग्राम गायत्री मंदिर के पीछे देवांगन मोहल्ला बिरगहनी चौंक थाना जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा हाल मुकाम बंशीवट कॉलोनी चक्रधरनगर रायगढ़ काे आज दुष्कर्म के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
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