बिलासपुर, 07 जून । मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कैलाश बहादूर एवं उसके भाई केको शासकीय सेवा में नौकरी लगाने के लिये आरोपी आनंद गौतम, चंद्रकांत पाण्डेय एवम खेलन साहू के द्वारा चार लाख पचास हजार रूपये में सौदा तय कर तीस हजार के दो किस्तों में नगद एवं फोन पे के माध्यम से एक लाख चार हजार रूपये कुल एक लाख चैसठ हजार रूपये प्राप्त कर प्रार्थी को फर्जी नियुक्ति पत्र दिनांक 03.06.2024 को दिया गया। उक्त नियुक्ति पत्र को लेकर प्रार्थी द्वारा जब हाईकोर्ट बिलासपुर में जानकारी लिया तो फर्जी नियुक्ति पत्र होने की जानकारी मिली जिस पर प्रार्थी द्वारा थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया। उक्त रिपोर्ट के संबंध में तत्काल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह को अवगत कराया गया जिनके द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता को त्वरित कार्यवाही करने के कडे निर्देश दिये निर्देश के पालन में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम बनाकर आरोपी की पतासाजी की गई। पुलिस द्वारा तीनों आरोपीयों को अलग अलग स्थानों से पकडकर थाना लाकर घटना के संबंध में पुछताछ की गई जो आरोपीगणों द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किये। तानों आरोपीयों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
नाम आरोपी –
- आनंद गौतम पिता जशवंत सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी रतनपुर थाना शिवराजपुर जिला कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) वर्तमान अरविंद नगर बजरंग चैक बंधवापारा थाना सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
- चंद्रकांत पाण्डेय पिता मोतीलाल पाण्डेय उम्र 36 वर्ष निवासी मोहतरा कुर्मी थाना लालपुर मुंगेली वर्तमान अमेरी थाना सकरी बिलासपुर।
- खेलन प्रसाद साहू पिता यादोराम साहू उम्र 43 वर्ष निवासी जोरापारा थाना सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह द्वारा उक्त कार्यवाही से थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य के साथ सिविल लाईन स्टाॅफ की प्रशंसा की है।
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