Indira Gandhi Airport पर धारा 144 लागू, जानें किन चीजों पर लगाई पाबंदी…


Indira Gandhi Airport: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली पुलिस ने अब कई तरह की रोक लगा दी हैं. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास धारा 144 लगाई है.  पुलिस ने विमानों के उड़ान के रास्ते ड्रोन उड़ाने और लेजर बीम के उपयोग पर भी रोक लगा दी है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए वीवीआईपी (VVIP) एयरक्राफ्टों के मूवमेंट में तेजी आई है. पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए अहम आदेश जारी किए गए है. दिल्ली पुलिस का यह आदेश एक जून से ही लागू हो गया. 30 जून तक ये लागू रहेगी. 

आईजीआई एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार, लेजर बीमा के कारण विजन डिसट्रैक्शन होता है. खासतौर पर जहां पर विमान लैंडिंग कर रहा हो. इसमें सिर्फ दिक्कत देखी जाएगी. इस तरह से क्रू सदस्यों और अन्य लोगों की जान को खतरा हो सकता है. उन्होंने आगे कहा कि अभी तक लेजर बीम को लेकर किसी तरह कोई नियम नहीं था.

लेजर बीम पर लगाया बैन 

ऐसा कहा गया है कि आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास फार्म हाउस, होटलों और रेस्टोरेंट की भरमार है. अकसर यहां पर शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रम में लेजर बीम का उपयोग किया जाता है. इस कारण पायलट को अक्सर समस्या सामने आती है. इस दौरान दिशा भ्रम का भी अनदेशा होता है. खासकर खुले में इसका उपयोग होता है. इसके इस्तेमाल को लेकर जरूरी कदम उठाए जाने जरूरी हैं. एयरक्राफ्ट की सुरक्षा और इंसानों की सुरक्षा को देखते हुए लेजर बीम पर पाबंदी लगाई गई है.