कोरबा, 02 जून I मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की प्रार्थी गोविन्द पिता रमदमन सिंह उम्र 35 सा०धुमाडोल थाना कुसमी जिला सिधी म०प्र० थाना उपस्थित आकर रिर्पोट दर्ज कराया कि दिनांक 29.05.24 को एसकेएस प्लांट रायगढ से कोयला खाली कर वापस गेवरा ट्रेलर वाहन से लौट रहा था कि सुबह 04.15 बजे करीब रेल्वे फाटक मानिकपुर कोरबा के पास पहुंचा था फाटक बंद होने से गाडी को खडा कर फाटक खुलने का इंतजार कर रहा था कि चार अज्ञात युवक जो सभी अपने चेहरे को काला लाल गुलाबी एवं सफेद रंग के गमछा से बांधे थे। प्रार्थी के वाहन में अचानक चढ़कर प्रार्थी के साथ धक्का मुक्की मारपीट करते हुये प्रार्थी को गाडी से गिराकर प्रार्थी को घसीटते हुये प्रार्थी के पर्स में रखे वेतन का पैसा 31000रू नकद तथा ड्रायविंग लायसेंस एवं आधार कार्ड को लूट कर ले गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 306/2024 धारा 394 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान तथा डीएसपी प्रतीभा मरकाम के कुशल मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी एमबी पटले के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा मामले की विवेचना की जा रही थी। पुलिस को मुखबिर कि सूचना पर आरोपीगण 01. विशाल केंवट पिता दिलीप केंवट उम्र 22 साल सा० सीतामणी कोरबा थाना कोतवाली कोरबा, 02. अरूण श्रीवास पिता हरिकृष्ण श्रीवास उम्र 18 साल सा० शनि मंदिर के नीचे सीतामणी कोरबा थाना कोतवाली कोरबा, 03.जीत अग्रवाल उर्फ जीतू पिता श्याम सुदर अग्रवाल उम्र 20 साल सा० सीतामणी कोरबा थाना कोतवाली कोरबा, 04.आशिफ कुरैशी उर्फ भोको पिता रहीस कुरैशी उम्र 19 साल सा० इमलीडुग्गु कोरबा थाना कोतवाली कोरबा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपने मेमोरण्डम कथन पर अपने अन्य साथीयो अमन साहू, विजय डे, आकाश के साथ मिलकर जुर्म करना स्वीकार करने से आरोपीयो के कब्जे से लूटा गया रकम व गमछा पृथक पृथक जप्त किया गया है। मामले में आरोपीयो कि संख्या 05 से अधिक होने से मामले में धारा 395 भादवि जोड़ी गयी। आरोपीयो के विरूद्ध अपराध सबूत का पाये जाने पर आरोपिगणों को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले में फरार आरोपियों की पता तलाश की जा रही है जिन्हें पुलिस के द्वारा जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
[metaslider id="347522"]