जम्मू, 23 मई I जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नियमित वेतन स्तर पर काम कर रहे हैं। 1 जनवरी, 2024 से मौजूदा 46 प्रतिशत की दर से पचास प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा।
प्रमुख सचिव वित्त संतोष डी वैद्य द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, 12 दिसंबर, 2023 के सरकारी आदेश संख्या 232-एफ 2023 के क्रम में, 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नियमित वेतन स्तरों पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह मूल वेतन के मौजूदा 46 प्रतिशत से मूल वेतन के 50 प्रतिशत की संशोधित दर पर डीए का भुगतान किया जाएगा।
आदेश के अनुसार, जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक डीए की अतिरिक्त किस्त के बकाया का भुगतान मई 2024 में नकद में किया जाएगा और यह मई 2024 से मासिक वेतन का हिस्सा होगा।
12 दिसंबर, 2023 के सरकारी आदेश संख्या 233-एफ, 2023 की निरंतरता में जारी एक अलग आदेश में कहा गया है कि सरकारी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी प्रति माह 46 प्रतिशत की मौजूदा दर से मूल पेंशन या मूल पारिवारिक पेंशन के 50 प्रतिशत की संशोधित दर पर डीए का भुगतान किया जाएगा।
आदेश में कहा गया है, “जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का बकाया मई 2024 में नकद भुगतान किया जाएगा और मई 2024 से मासिक पेंशन या पारिवारिक पेंशन का हिस्सा होगा।”
“पेंशन या पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते के अनुदान को नियंत्रित करने वाले अन्य प्रावधान जैसे रोजगार या पुन: रोजगार के दौरान महंगाई भत्ते के नियम जहां एक से अधिक पेंशन ली जाती है आदि और मौजूदा नियमों या आदेशों के अन्य प्रावधानलागू रहेगा।
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