30 जून तक नलकूप खनन के लिए लेना होगा अनुमति

बालोद, 21 मई 2024। कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के आदेशानुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भू-गर्भीय जलस्तर नीचे जाने से पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए जिले के बालोद, गुरूर, डौण्डी, डौण्डीलोहारा एवं गुण्डरदेही विकासखण्ड को 30 जून तक जलभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक ने बताया कि उक्त जलभाव ग्रस्त विकासखण्डों में 30 जून तक सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सम्पूर्ण जिले में तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें इस अवधि में इसकी जानकारी केवल खनन अधिकारी को भेजना होगा। उन्होंने जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। जिसके अंतर्गत बालोद नगर पालिका परिषद सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह राजस्व अनुविभाग बालोद के तहत आने वाले क्षेत्र (बालोद शहरी क्षेत्र को छोड़कर) के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालोद, राजस्व अनुविभाग गुरूर के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुरूर, राजस्व अनुविभाग डौण्डी के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौण्डी, राजस्व अनुविभाग डौण्डी के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौण्डी, राजस्व अनुविभाग डौण्डीलोहारा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौण्डीलोहारा तथा राजस्व अनुविभाग गुण्डरदेही के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुण्डरदेही को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।