नई दिल्ली । आप सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। तीस हजारी कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्वाति मालीवाल से दुर्व्यवहार मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें शनिवार को ही गिरफ्तार किया गया था इसके बाद उन्हें तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
बता दें कि 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने गई स्वाति मालीवाल से उनके बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फट गए थे। स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 बजे दिल्ली पुलिस में FIR करवाई थी। 17 मई को रात 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने AIIMS में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। शनिवार को रिपोर्ट आई, जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले। रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंची और बिभव कुमार को अरेस्ट कर लिया।
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