बड़ी खबर : अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 2 जून को होना होगा पेश

लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ी राहत मिली है. पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया. बता दें कि दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान है, इससे पहले केजरीवाल को जमानत मिलना यह आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है. शराब नीति केस में ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 1 अप्रैल से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.

जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे. जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हैं, ऐसे में उनका चुनाव प्रचार में उतरना निश्चित ही न सिर्फ पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगा, बल्कि दिल्ली की चुनावी फिजाओं में भी बदलाव नजर आएगा. उनकी पार्टी को एक संबल मिलेगा.

इससे पहले केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार (7 मई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी लेकिन उस दिन फैसला नहीं आ सका था. ईडी की तरफ से कहा गया कि अभी दलीलें बाकी हैं और अंतरिम जमानत पर पूरा पक्ष सुना जाना चाहिए. दरअसल, ईडी केजरीवाल के अंतरिम जमानत का लगतार विरोध कर रही है. गुरुवार को जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया.

ED के हलफनामे में क्या?


जांच एजेंसी (ED) ने यह हलफनामा ऐसे समय पर दाखिल किया जब अगले दिन यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा. इस हलफनामे में सीएम केजरीवाल की याचिका का विरोध किया गया है. इसमें कहा गया है कि चुनाव प्रचार का अधिकार मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है. ईडी की डिप्टी डायरेक्टर भानु प्रिया ने यह हलफनामा दायर किया है. भानु प्रिया ने कहा है कि चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए. अगर ऐसा होता है तो यह नई परंपरा बनेगी, जो सही नहीं है.

इसमें ये भी कहा गया कि पिछले 5 साल में देश में कुल 123 चुनाव हुए हैं.अगर चुनाव में प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो न तो कभी किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकेगा और न ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा, क्योकि देश में हमेशा कोई न कोई चुनाव होता रहता है.

तिहाड़ में बंद हैं केजरीवाल


इससे पहले तीन मई को केजरीवाल की अंतरिम जमनात पर सुप्रीम कोर्ट में करीब दो घंटे सुनवाई हुई थी. बता दें कि शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी द्वारा नौ समन भेजा गया था लेकिन वो जांच एजेंसी के समझ कभी पेश नहीं हुए थे. इसके बाद ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था. 1 अप्रैल को उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. तब से केजरीवाल तिहाड़ में बंद हैं.