सिसोदिया की जमानत याचिका पर HC का ED-CBI को नोटिस, 8 मई को अगली सुनवाई

दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ED-CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सिसोदिया ने 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी.

दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट में सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

14 महीने से जेल में बंद हैं केजरीवाल


बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उनसे 8 घंटे की पूछताछ की थी. इसके बाद 9 मार्च को ED ने उन्हें अरेस्ट किया था. संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सिसोदिया को भी जमानत मिल सकती है. मगर ऐसा नहीं हुआ.

जेल से लिखी थी चिट्ठी, कहा- जल्द बाहर आएंगे


दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद सिसोदिया ने कुछ दिन पहले जेल से चिट्ठी लिखी थी. उसमें उन्होंने ये उम्मीद जताई दी थी कि वो जल्द जेल से बाहर आएंगे. सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था. अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे. अंग्रेजों ने गांधी-मंडेला को भी जेल में डाला. अंग्रेज शासकों की तानाशाही के बावजूद आजादी का सपना साकार हुआ.

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