रायपुर,20 अप्रैल 2024। छत्तीसगढ़ में B.Ed डिग्री धारियों को प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति देने का माजरा पूरे देश भर में गरमाया हुआ हैं। बता दें कि, हालही में बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए प्राथमिक स्कूलों में पदस्थ B.Ed डिग्री धारियों टीचरों को नौकरी से निकलने का आदेश दिया था। बिलासपुर हाई कोर्ट की इस फैसले के बाद हड़कंप मचा हुआ हैं।
क्योंकि, पदस्य शिक्षकों को नौकरी से निकलने का डर सता रहा हैं। इसी बीच प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का इस मामले पर बड़ा बयान सामने आया हैं। उन्होंने कहा हैं कि, फ़िलहाल B.Ed डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। सरकार उनके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। क्योंकि, सभी को रोजगार देने का सवाल हैं।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 के अपने आदेश में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत B.Ed डिग्रीधारियों को बाहर निकालने का फैसला सुनाया था।
पिछली सरकार के समय में B.Ed डिग्रीधारियों की असिस्टेंट टीचर के पद पर नियम के अनुसार पोस्टिंग हुई थी। भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में B.Ed डिग्रीधारियों को असिस्टेंट टीचर के लिए योग्य बताया गया था। इसके बाद प्रदेश के लगभग 3000 से ज्यादा बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नौकरी मिली। और इतना ही नहीं पिछले 6 महीने से कार्यरत भी हैं।
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