दुर्ग, 25 अप्रैल । स्टार प्रचारक के चुनाव खर्च के संबंध में आर. पी. अधिनियम 1951 के नियम 77 के प्रावधानानुसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन पर यदि स्टार प्रचारक की फोटो या अपील के साथ सामान्य पार्टी के प्रचार के लिए विज्ञापन किसी भी उम्मीदवार के संदर्भ के बिना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किया जाता है, तो ऐसे सामान्य विज्ञापन पर होने वाला खर्च राजनीतिक दल के खाते में दर्ज किया जाएगा। यदि ऐसा नेता किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार होता है, तो ऐसे सामान्य पार्टी प्रचार पर खर्च, भले ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसकी तस्वीर हो, ऐसे नेता के खाते में दर्ज नहीं किया जाएगा।
क्योंकि यह अपने निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ के बिना, सामान्य पार्टी प्रचार का है। यदि चुनाव के दौरान किसी विशेष उम्मीदवार के संदर्भ के बिना स्टार प्रचारक की फोटो या अपील वाले पोस्टर, बैनर, झंडे, स्टिकर आदि का उपयोग किया जाता है, तो व्यय राजनीतिक दल के खाते में दर्ज किया जाएगा। यदि नेता किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार होता है, तो उसके निर्वाचन क्षेत्र में वास्तव में उपयोग की जाने वाली ऐसी वस्तुओं पर अनुपातिक व्यय, उसके चुनाव खर्चों में शामिल किया जाएगा।
यदि कोई भी परिचारक जिसमें सुरक्षा गार्ड, चिकित्सा परिचर या कोई भी शामिल है पार्टी का कोई अन्य व्यक्ति या सदस्य, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं है, राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक के साथ अपने वाहन विमान हेलीकॉप्टर आदि में यात्रा करता है, यात्रा व्यय राजनीतिक दल के खाते में दर्ज किया जाएगा। परिणामस्वरूप राजनीतिक स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय का कोई भी हिस्सा उम्मीदवार के खाते में बुक नहीं किया जाएगा। स्टार प्रचारक यदि कोई उम्मीदवार के साथ परिवहन साझा करता है, तो यात्रा व्यय का 50 प्रतिशत उम्मीदवार/उम्मीदवारों को आंबटित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि अभ्यर्थी स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते है तो सभा का खर्च अभ्यर्थी/अभ्यथियों के व्यय में शामिल किया जाएगा।
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