प्रशासनिक सक्रियता से रुका बाल विवाह, नाबालिग बेटी की शादी कर रहे माता-पिता को किया पाबंद

प्रशासन की टीम ने रुकवाई नाबालिग शादी

कोरबा,09 मार्च।पोड़ी उपरोड़ा ब्लाक के वनांचल लखनपुर में एक युवती की शादी परिजनों ने तय कर दी, जिसकी उम्र 18 साल में 4 महीने कम थी। इसके कारण उसके परिजनों को बालिग होने तक शादी नहीं करने की समझाइश दी। इस मामले की शिकायत किसी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की पोड़ी उपरोड़ा परियोजना अधिकार से की थी।

शिकायत मिलने पर परियोजना अधिकारी ने डीपीओ को सूचना दी और उनके निर्देश पर पूरी टीम के साथ मौके पर कार्यवाही करने पहुंची थी। टीम ने लड़की की आयु की पुष्टि करने उसकी अंकसूची में जन्मतिथि 26.07.2006 अंकित थी। इसके अनुसार लड़की की आयु 17 वर्ष 8 माह पाई गई। अधिकारियों को देखकर परिजन सकते में आ गए। अधिकारियों ने परिजनों को युवती के विवाह की निर्धारित आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह करने की समझाइश दी। लड़के व उसके परिजन को भी समझाइश दी। साथ ही इस विधिक निर्धारित आयु से पूर्व विवाह करने पर बाल विवाह के लिए निर्धारित सजा के प्रावधानों से अवगत कराया। टीम ने शपथ पत्र भरवाकर नियम तोड़ने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी है।

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