सारंगढ़ बिलाईगढ़ 7 अप्रैल 2024/ जिले के सभी नागरिकों को अपने नगर अथवा ग्रामीण क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत सारंगढ़ और बिलाईगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सारंगढ़ बिलाईगढ़ संपूर्ण जिला को आगामी 31 जुलाई 2024 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक 3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। इस अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानमुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आदर्श आचरण संहिता लागू है और इस अवधि में गैर कानूनी कार्य में संलिप्त वाहन की गाड़ी जप्त किया जाएगा तो सामान्य तौर पर आदर्श आचरण संहिता की समाप्ति के बाद ही वाहन को छोड़ा जाता है।
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