मतदान के दिन कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को 02-02 घंटे का अवकाश

जांजगीर-चांपा 04 अप्रैल 2024/ लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अन्तर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक, कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात 07 मई 2024 (मंगलवार) को राज्य शासन एतद् द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया गया है।

श्रम पदाधिकारी ने बताया कि जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिले में संचालित ऐसे कारखानें जहाँ सप्ताह में सात दिन कार्य संचालित होते है, वहाँ प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश रहेगा तथा जो कारखानें निरन्तर प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं, उसमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा रहेगी

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