0 बिना कोट के अदालत में कर सकेंगे पैरवी
कोरबा, 03 अप्रैल । भारतीय विधिज्ञ परिषद नई दिल्ली ने एक पत्र जारी कर ड्रेस कोड के संबंध में पारित नियम के अधिन धारा 49 (1) (जी) (जी) अंतर्गत अधिवक्ता अधिनियम 1961 के नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अधिवक्ताओं को ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय न्यायालय में उपस्थिति हेतु कोट पहनने से छूट प्रदान की है।
उपरोक्त संबंध में छ.ग. उच्च न्यायालय के अधिनस्थ न्यायालयों में व्यवसायरत अधिवक्ताओं को दिनांक 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक न्यायालय में उपस्थिति के समय काला कोट पहनने से छूट प्रदान की गयी हैं, जिसके तहत अधिवक्ता बिना काला कोट पक्षकारों की पैरवी कर सकेंगे।
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