मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी मिलेगी डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा

बेमेतरा,23 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। आयोग ने गत दिवस अधिसूचना जारी कर आयोग द्वारा प्राधिकृत पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है।

डाक मतपत्र से मतदान करने की यह सुविधा उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान करायेंगे।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रेलवे, बीएसएनएल, बिजली और स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, डाक सेवा, आपदा प्रबंधन, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कर्मचारी सहित निर्वाचन कार्य में मतदान दिवस के कवरेज में संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अधिसूचित किया है। इसका आशय यह है कि सेवा में रत रहने की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। आयोग की मंशा के अनुरूप अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।