बिलासपुर,16 मार्च। पीडिता थाना उपिस्थत आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि वर्ष 2019-20 में वह गोल बाजार स्थित ड्राईफुट दुकान में काम करती थी, अमन दास मानिकपुरी गोल बाजार स्थित मौसाजी होटल मे काम करता था जिससे उसकी जान पहचान अमन दास मानिकपुरी से हुई थी। दोनो एक दुसरे को पसंद करने लगे। अमन दास मानिकपुरी पीडिता को शादी करूंगा कहकर अपने गोडपारा स्थित किराए के मकान में ले जाकर वर्ष 2020 मे ंशारीरिक संबंध बनाया था, पीडिता द्वारा शादी करने बोलने पर बाद में शादी करेगंे कह कर टाल मटोल करता था। अमन दास मानिकपुरी शादी शुदा था जिसका पता पीडिता को चलने पर अनम दास मानिकपुरी द्वारा अपनी पहली पत्नि को तलाक देकर पीडिता से शादी करने का आश्वासन देता था। अमन दास मानिकपुरी पीडिता से वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक लगातार 04 वर्षो तक अपने गोडपारा स्थित किराए के मकान में तथा अलग अलग स्थानो में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा।
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पीडिता द्वारा शादी करने बोलने पर 30.दिसम्बर.2023 को शादी करने से इंकार कर दिया, जिससे पीडिता परेशान होकर 15.मार्च को आरोपी के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने पर अपराध क्रमांक 140/2024 धारा 376(2)(ढ) भादवि पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियो को जानकारी दी गयी। मामले की गंभीरता एवं महिला संबंधी अपराध होने से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए , पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह द्वारा प्रकरण के आरोपी को तत्काल गिर. करने निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार के मार्ग दर्शन में निरीक्षक विजय चैधरी के नेतृत्व में आरोपी अमन दास मानिकपुरी पिता हरिहर दास मानिकपुरी उम्र 43 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड के पास रतनपुर, हा.मु. दरबार लाॅज के पास तेलीपारा थाना सिटी कोतवाली को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
आरोपी का नाम:- अमन दास मानिकपुरी पिता हरिहर दास मानिकपुरी उम्र 43 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड के पास रतनपुर, हा.मु. दरबार लाॅज के पास तेलीपारा थाना सिटी कोतवाली
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