लखनऊ I लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है, जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है और 50 हज़ार जुर्माना लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने कल उन्हें अपहरण और रंगदारी के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। बता दें कि वे लोकसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे।
दरअसल, धनंजय सिंह के खिलाफ यह मामला 10 मई 2020 को दर्ज हुआ था। जौनपुर के लाइन बाजार थाने में मुजफ्फरनगर के रहनेवाले और नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने दर्ज कराया था। आरोपों के मुताबिक धनंजय सिंह के दो साथी संतोष और विक्रम वादी का अपहण करके पूर्व सांसद (धनंजय सिंह) के आवास पर लेकर गए। धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए कम क्वालिटी वाले सामानों की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया।
प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने आरोप लगाया कि धनंजय सिंह की बात नहीं मानने पर धमकी दी गई और रंगदारी मांगी गई। इसी मामले में धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और बाद जमानत पर जेल से बाहर आए थे। लेकिन इस बीच एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देकर सात साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगा दिया है।
जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की कर रहे थे तैयारी
धनंजय सिंह इन दिनों चुनावी तैयारियों में जुटे थे, वे जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने एक्स पर दो मार्च को पोस्ट डाला जिसमें अपनी तस्वीर के साथ चुनाव लड़ने का इशारा करते हुए एक पोस्ट लिखा था – ‘जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम’।
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