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कोरबा में उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: इंश्योरेंस कंपनी को 85 लाख रुपए चुकाने का आदेश

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कोरबा,22 जून (वेदांत समाचार)। जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इंश्योरेंस कंपनी को 85 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया है। यह फैसला स्व. विमल कोहली के परिवार के पक्ष में सुनाया गया है, जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया था ।

जानकारी के अनुसार, स्व. विमल कोहली ने एचडीएफसी बैंक और आदित्य बिरला कंपनी से कुल 85 लाख रुपए का लोन लिया था। लोन की सुरक्षा के लिए उन्होंने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से क्रेडिट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। लेकिन जब स्व. विमल कोहली का निधन हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा का लाभ देने से इंकार कर दिया।

इस मामले में स्व. विमल कोहली के भाई विवेक कोहली ने अधिवक्ता नूतनसिंह ठाकुर के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा में मामला दर्ज कराया। आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को 85 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया है ।

इसके अलावा, आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को 25-25 हजार रुपए मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति और 15-15 हजार रुपए वाद व्यय परिवादी को अलग से चुकाने का भी आदेश दिया है ।

इस फैसले के बाद स्व. विमल कोहली के परिवार ने राहत की सांस ली है। परिवार के सदस्यों ने कहा है कि यह फैसला न्याय की जीत है और उन्हें उम्मीद है कि इंश्योरेंस कंपनी जल्द ही उन्हें मुआवजा देगी ।

उपभोक्ता आयोग के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग कितना सख्त है। यह फैसला उन लोगों के लिए एक संदेश है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने से नहीं हिचकिचाते हैं ।

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