PM-विश्वकर्मा योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

जांजगीर-चांपा 29 फरवरी 2024 I भारत सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम- विकास कार्यालय, रायपुर द्वारा विगत दिवस जिला पंचायत सभाकक्ष जांजगीर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर आकाश छिकारा ने संबोधित करते हुए कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 18 प्रकार कार्यां में पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को लाभ पहुंचाना है। जिले में अधिक से अधिक इस योजना के माध्यम से जुडे़ शिविर लगाकर लोगो को जानकारी दी जा रही है और पंजीयन भी किया जा रहा है। कार्यशाला में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कार्यालय रायपुर के सहायक निदेशक दामोदर बेहरा, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जांजगीर चांपा, लीड बैंक अधिकारी, सीएससी जिला प्रबंधक, द्वारा हितग्राहियों को आत्म निर्भर बनने के लिए उपस्थित हितग्राहियों को योजना की विस्तार से और इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।


कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने बताया कि पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की गई है। योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान विश्वकर्मा के रूप में करके इन्हें सभी लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाना, विश्वकर्माओं को उपलब्ध कौशल उन्नयन कार्यक्रम से जोड़कर उनका कौशल विकास करना, उनकी योग्यता, क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक औजार प्रदान करना, रामपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना तथा उन्नति के लिए आधुनिक औजार प्रदान करना तथा उन्नति के लिए विभिन्न बाजारों से जोड़ना हैं। इस योजना में 18 प्रकार के व्यापार करने वाले यथा बढ़ई, नाव बनाने वाले, अस्त्रकार, लोहार, लोहे के औजार निर्माता, तालासाज, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार-संगतराश, चर्मकार, राजमिस्त्री, टोकरी-चटाई बनाने वाले,गुड़िया खिलौन बनाने वाले, नाई मालाकार, धोबी, दर्जी तथा मछली पकड़ने के जाल निर्माता लाभार्थी हो सकते हैं।

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत् पंजीकरण की तिथि पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, लाभार्थियों को स्वरोजगार/व्यवसाय विकास योजना के तहत् अंतिम पांच वर्ष में राज्य या केन्द्र सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत् ऋण लिया हुआ नहीं होना चाहिए। योजना का पंजीकरण और लाभ परिवार के सदस्य तक ही सीमित होगा तथा सरकारी सेवा में कार्यरत् व्यक्ति एवं उसके परिवार के सदस्य पात्र नहीं होगे। पंजीकरण हेतु आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल, मोबाइल एप पर किए जा सकते है।