Vedant Samachar

पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा की सराहनीय पहल थाना पामगढ़ क्षेत्र के ग्राम सेवाई में जन चौपाल लगाकर किया जनसंवाद

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जांजगीर चांपा, 21 जून (वेदांत समाचार)। जिले में चोरी, नकबजनी, लुट की घटना न हो जिसको दृष्टिगत रखते हुए लोगों को जागरुक करने के लिए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में जिले में सजग नागरिक सख्त प्रहरी के तहत अभियान चलाकर लोगों को जागरुक किया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना पामगढ़ क्षेत्र के ग्राम सेवाई में जन चौपाल लगाकर जन संवाद किया गया। जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा लोगो के सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए समाधान का आश्वासन दिया और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा लोगो से आग्रह किया कि क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार से दीगर राज्य का व्यक्ति जो दुकान, या अन्य जगहों पर काम करता हो जो किराए के मकान में रहता हो जिसकी संपूर्ण पता सहित जानकारी तथा संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी मिलती है, या अवैध गतिविधि की जानकारी मिलती है, क्षेत्र में अवैध शराब बेचता हो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से ही अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। चौपाल के आयोजन से लोगों में सकारात्मक माहौल देखने को मिला और लोगों ने पुलिस प्रशासन के इस पहल की सराहना की।

पुलिस की अपील_

  1. POLICE आपके लिए जागती है…. गाड़ी का सायरन इसी का संकेत देती है कि आप भी सोने से पहले घर के दरवाजे लगे हैं कि नहीं, बाहर की लाइट चालू है कि नहीं.. थाने का नंबर है कि नहीं.. आदि चेक कर ले
  2. घर बंद करके कहीं बाहर जा रहे हो तो पड़ोसी और थाने को सूचित करे।
  3. पड़ोसी भी अपने अगल बगल के घर को चेक करते रहे कि हमारे पड़ोसी घर में हैं या कहीं बाहर गये हैं।
  4. मोहल्ले मे नए व्यक्ति यदि कुछ आया है तो। आने की सूचना पुलिस को देवे।
  5. फेरी वाले, बर्तन, कपड़ा, कालीन बेचने वालों की सूचना पुलिस को देवे ।
  6. CCTV लगवाये.. हो सके तो चौकीदार भी रखे।
  7. किरायेदारों की सूचना पुलिस को देवे।
  8. एक आम व्यक्ति को भी पुलिस के पॉवर है, किसी के सामने यदि संघीय अपराध अपराध हो रहा हो तो वह interfere कर सकता है.. उसे पकड़ सकता है।
  9. मोहल्ला में समिति बनाना है।
  10. क्षेत्र में शराब बंदी करना एवं नशापान से अपने बच्चों एवं परिजनों को दूर रखने एवं शराब बेचने वालों की सूचना गोपनीय रूप से देने।
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