बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को SC से बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- दवाओं और टीकाकरण के बारे में भ्रामक विज्ञापन न करे

सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों को लेकर सख्त हो गई है। कोर्ट ने आज मंगलवार की अदालती सुनवाई में कहा कि एजेंडे के बावजूद विज्ञापन चलाना ठीक नहीं है। जज अफसानुद्दीन अमानुल्लाह खुद अखबार लेकर कोर्ट रूम में पेश हुए। इस बैठक में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि अब से बहुत मुश्किल ऑर्डर दिए जाएंगे। हमें ऐसा करना होगा क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं।’ कोर्ट ने बैठक में पूछा कि यह कैसे कहा जा सकता है कि यह बीमारी ठीक हो गई है।

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को भी इस कदम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. बता दें कि 29 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन और उसके मालिक बाबा रामदेव के बयानों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सख्त रुख अपनाया था. जस्टिस असनुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा एलोपैथी और उनकी दवाओं और टीकों पर बाबा रामदेव के बयानों और विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एलोपैथी के बारे में भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]