नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) जल्द ही पूरे देश में लागू हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय किसी भी वक्त अधिसूचना लागू कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के पहले हफ़्ते या इसके बाद किसी भी दिन सीएए के नियम लागू कर दिए जाएंगे, नियम लागू होने के साथ ही सीएए कानून लागू हो जाएगा. सीएए कानून यानी नागरिकता संशोधन कानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए रास्ता खोलता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है.
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा. अमित शाह ने यह भी साफ तौर पर कहा कि सीएए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता है. नागरिकता देने के लिए लाया गया है न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए.
2019 में पास हुआ था कानून
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिमों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता दी जाएगी.
CAA को कोई नहीं रोक सकता
हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा था कि CAA को कोई नहीं रोक सकता. यह देश का कानून है. हम इसे लागू करके रहेंगे. बता दें कि दिसंबर 2019 में संसद से CAA पारित किया गया था. कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे.
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