यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने के संबंध में समझाईस दी जा रही

जांजगीर-चांपा ,15 जनवरी। पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों एवम क्षमता से ओभर लोड किए वाहन चालकों के विरूद्ध तथा यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया। यातायात चेकिंग के दौरान 07 वाहन चालकों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाए पाए जाने पर चालकों के विरूद्ध धारा 185 MV, ACT की तहत कार्यवाही कर मो. सायकल को जप्त किया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत जिले में कुल 97 वाहन चालको पर कार्यवाही करते हुए कुल 56,900/रू समन शुल्क लिया गया है।

जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में 14. जनवरी 2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में सिलेक्टर ग्लास नही होना, पार्किंग लाईन का नही होना, क्षमता से अधिक भार एवं शराब पीकर वाहन चालाने वालो के विरूद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 97 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 56,900/ रू का समन शुल्क लिया गया है।

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